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Friday, April 25, 2025
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क्रिश्चियन मिशेल को जेल में ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ क्यों रखा गया… तिहाड़ जेल प्रशासन पर भड़का कोर्ट


क्रिश्चियन मिशेल को जेल में 'खतरनाक आरोपी' के साथ क्यों रखा गया...  तिहाड़ जेल प्रशासन पर भड़का कोर्ट

सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (16 अप्रैल) को विदेशी बिचौलिए को खतरनाक आरोपी के साथ रखने को लेकर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. कोर्ट ने पूछा कि गस्तावेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जेल के अंदर एक ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ क्यों रखा गया. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर जेल अधिकारियों से 29 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट ने जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसे खतरनाक आरोपी व्यक्ति (शाहनवाज) को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के साथ कैसे रखा गया. इसके साथ ही आदेश के बावजूद विदेशी विचाराधीन कैदी मिशेल जेम्स को पंखा उपलब्ध ना कराने को लेकर भी कोर्ट, जेल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने यहां तक कहा कि प्राणी उद्यानों (जू) में विदेशी जानवरों को एयर कंडीशनर तक उपलब्ध कराए जाते हैं, और आप एक विदेशी इंसान को पंखा भी नहीं दे पा रहे हैं. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जेम्स को टेबल फैन मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.

जेम्स को पंखा मुहैया कराने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि वह अब भी एक विचाराधीन कैदी है अधीक्षक को उसे पंखा मुहैया कराना चाहिए. वह विदेश से है और दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है’. जेम्स ने 7 मार्च को ‘सुरक्षा जोखिमों’ के कारण जमानत पर बाहर निकलने के बजाय ‘अपनी सजा पूरी करने’ और भारत छोड़ने की पेशकश की थी.

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जेम्स ने लगाया था जहर देने का आरोप

दरअसल यह मामला अगस्तावेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स से जुड़ा है, जो कि ब्रिटिश नागरिक है और इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. कोर्ट ने कहा कि शहनवाज के खिलाफ जेल में उसके आचरण के लिए 41 शिकायतें हैं. जेम्स ने तीन अप्रैल को आरोप लगाया था कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी.

अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ा है मामला

ब्रिटिश नागरिक जेम्स को 4 दिसंबर, 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसने चार महीने हिरासत में बिताए थे. जांच एजेंसियों ने इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं की सूचना दी थी. जेम्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत के बाद, विशेष अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं.

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 8 फरवरी, 2010 को 5562.62 लाख यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 3982.1 लाख यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ है.
जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे.





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