कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर
हरियाणा विधासभा चुनाव के बीच पंजाब हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण का आदेश दिया है. विधायक धर्म सिंह छौक्कर पर धनशोधन से संबंधित मामले का आरोप है. उनके खिलाफ पानीपत के सामाजिक कार्यकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप है कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट होने के बावजूद वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं.
बता दें छौक्कर पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पानीपत के समालखा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.
छौक्कर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि छौक्कर को या तो आत्मसमर्पण करना चाहिए या बुधवार तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. फिलहाल वह धनशोधन और अन्य अपराधों के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले का सामना कर रहे हैं. याचिका के अनुसार उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं और ईडी भी उनकी जांच कर रही है. याचिका में दावा किया गया है कि एक मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किए थे. जिसके खिलाफ छौक्कर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी.
वारंट के बावजूद खुलेआम प्रचार
हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि, खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए एक याचिका आई थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि छौक्कर कई मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी चल रही है साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका हैं, लेकिन वे खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं. और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. अदालत ने निर्देश दिया है कि वह बुधवार तक आत्मसमर्पण कर दें या उन्हें गिरफ्तार किया जाये.
इससे पहले पिछले साल 25 जुलाई को ईडी ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत छोकर और उनके बेटे से जुड़े कई परिसरों पर छापे मारे थे. वही ईडी ने छौक्कर के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था.