बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल के हत्याकांड पर आज यानि शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया है. राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया. बता दें, राजू पाल की हत्या साल 2005 में हुई थी.
कोर्ट ने जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया है. वहीं थोड़ी देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा. इस हत्याकांड का आरोप बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पर लगा था.
साल 2005 में हुई थी राजू पाल की हत्या
साल 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल पर गोलियों की बरसात कर उनकी हत्या कर दी गई थी. माफिया अतीक अहमद और राजू पाल के बीच सत्ता को लेकर जंग छिड़ी हुई थी जिस के चलते अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने राजू पाल की गोलियों से भून कर हत्या करदी. दरअसल अतीक अहमद को राजू पाल ने उपचुनाव में हराया था. जिस के चलते अतीक हार बर्दाशत न कर सका और 25 जनवरी 2005 के मर्डर को अंजाम दिया. जब राजू पाल अपने घर लौट रहे थे तभी कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर आए और राजू पाल को गोलियों से भून दिया. बता दें, राजूपाल को 19 गोलियां लगी थीं.
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अतीक और अशरफ को हुई थी जेल
बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था. दोनों भाइयों को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में आगे की जांच की थी. प्रयागराज में पिछले साल राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी दिन दहाड़े गोलियां बरसा कर हत्या करदी गई थी. बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पिछले साल प्रयागराज में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.