टैक्स (सांकेतिक फोटो)
अगर आप साल 2024 में टैक्स में बचत करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सभी टैक्सपेयर्स को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है. आईटीआर में टैक्सपेयर्स के एनुअल इनकम की डिटेल होती है. उसमें इनकम पर लागू टैक्स भी शामिल होती है, दरअसल टैक्सपेयर्स को इनकम पर टैक्स जमा करना जरूरी है.
बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act-1961) के धाराओं के तहत सरकार टैक्स में छूट भी देती है. जिसके बारे में एक टैक्सपेयर्स को जानना जरूरी है. आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप 7 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी आपको कुल 12 लाख की कमाई पर जीरो टैक्स देने होंगे, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार 5 लाख तक के इनकम को पहले ही टैक्स फ्री घोषित कर चुकी है.
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ये है वो 6 तरीके
- यदि आपका वेतन 12 लाख रुपए है, तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं कि आपका एचआरए 3.60 लाख रुपए होगा, आपका एलटीए 10,000 रुपए होगा, और फोन बिलों का खर्च 6,000 रुपए होगा. वेतन पर आपको धारा 16 के तहत 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती मिलेगी. आप 2500 रुपए के प्रोफेशन टैक्स पर छूट का दावा कर सकते हैं.
- धारा 10 (13ए) के तहत 3.60 लाख रुपए का एचआरए और धारा 10 (5) के तहत 10,000 रुपए का एलटीए भी क्लेम कर सकते हैं. इन कटौतियों के साथ, आपका टैक्स योग्य वेतन घटकर 7,71,500 रुपए हो जाएगा.
- यदि आपने एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ में निवेश किया है, या यदि आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान किया है, तो आप धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम की टियर -1 योजना में निवेश किया है, वे धारा 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं. इन दोनों डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5,71,500 रुपए हो जाएगी.
- धारा 80डी आपको स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है. जबकि आप अपने लिए और अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपए का दावा कर सकते हैं.
- आप अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता की स्वास्थ्य पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का क्लेम कर सकते हैं. इससे आपको 75,000 रुपए की कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी इनकम घटकर 4,96,500 रुपए हो जाएगी.
ये स्कीम भी हैं टैक्स छूट के दायरे में
इनकम टैक्स के नियम के तहत पब्लिक पॉविडेंट फंड (PPF), एंप्लाई पॉविडेंट फंड (EPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) और 5 या उससे अधिक टेन्योर वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) स्कीम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इन स्कीम में अपनी सेविंग निवेश करके लागू शर्त के हिसाब से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. साथ ही इससे आप लंबी अवधि में अपने लिए अधिक फंड का इंतजाम कर सकते हैं. बता दें कि आईटीआर फाइल की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है.